शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) में ट्रेडिंग करने वाले लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से बड़ा झटका लगा है. इक्विटी निवेश और इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेड्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स को सरकार ने बढ़ाने का एलान किया है. वित्त मंत्री ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की नई दर को 1 अक्टूबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा.
एक साल से कम समय के लिए रखे जाने वाले स्टॉक्स की बिक्री पर सरकार ने टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है. ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई हैं. वहीं, 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखे जाने वाले स्टॉक्स की बिक्री पर टैक्स 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है.
STT में कितनी बढ़ोतरी?
इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर सरकार ने टैक्स यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को लगभग डबल कर दिया है. फ्यूचर्स पर STT को 0.125% से बढ़कर 0.02% कर दिया है. इसके अलावा ऑप्शंस पर STT को 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है.
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